Industry Department, Govt. of Bihar |
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26 Online Form |
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संक्षिप्त जानकारी (Short Information)
| बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के तहत आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इस योजना के अंतर्गत नए उद्योग स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इच्छुक युवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।योजना के मुख्य लाभ: इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 50% यानी 5 लाख रुपये अनुदान (Subsidy) के रूप में मिलते हैं, जिसे वापस नहीं करना होता। शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) के रूप में होते हैं, जिसे आसान किश्तों में चुकाना होता है।पात्रता और चयन: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का बिहार का स्थायी निवासी होना और इंटरमीडिएट (10+2), आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कम्प्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन (लॉटरी) के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक उद्यमी श्रेणियों में विभाजित है। अगर आप भी अपना खुद का स्टार्टअप या उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो इस समय सीमा के भीतर udyami.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन जरूर करें। |
Important Dates
| Yojana Name | Apply Start | Apply Last Date | Selection Date | Lottery Result |
| Udyami Yojana 25-26 | 25/02/2026 (03:00 PM) | 23/03/2026 (05:00 PM)(Extended) | Notify Soon | Notify Soon |
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26 Category List
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों में लाभार्थियों का चयन किया जाता है:
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना
- यह योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक उद्यमी श्रेणियों में विभाजित है। अगर आप भी अपना खुद का स्टार्टअप या उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो इस समय सीमा के भीतर udyami.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन जरूर करें।
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26 Education Eligibility
- उम्मीदवार बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: Inter (10+2) Pass या ITI, Polytechnic Diploma या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- उम्र सीमा: 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए।
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26 Selection Process
How to Apply Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26
1. आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
2. ‘पंजीकरण’ बटन पर क्लिक करें और अपना विवरण भरें।
3. प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें।
4. सभी आवश्यक दस्तावेज (जाति, निवास, शैक्षणिक प्रमाणपत्र) आवेदक का लाइव फोटोग्राफ + हस्ताक्षर अपलोड करें।
5. फॉर्म को जांच लें और फाइनल सबमिट करें।
Important Links-Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26
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| Waiting List | Check Here |
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| Check Project List | View Projects |
| Official Website | udyami.bihar.gov.in |
FAQ-Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26
Q: इस योजना में कितनी राशि मिलती है?
Ans: कुल 10 लाख रुपये, जिसमें 5 लाख अनुदान (Subsidy) और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण (Loan) होता है।
Q: आवेदन के लिए कौन पात्र है?
Ans: बिहार के 18-50 वर्ष के इंटर पास युवा, महिला और विभिन्न श्रेणियों के नागरिक।
Conclusion
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 बिहार के युवाओं के लिए स्वरोजगार का बेहतरीन मौका है। समय रहते अपना आवेदन पूरा करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए biharjob.co.in विजिट करें।
